Police की दादागिरी की शिकायत कहाँ और कहाँ करें | Gyani Guide कानूनी सहायता



Police की दादागिरी की शिकायत कहाँ और कहाँ करें | Gyani Guide कानूनी सहायता


 दोस्तों जो विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं वह है कि यदि पुलिस आपको बिना किसी जुर्म के बिना किसी वारंट के आपको उठा ले जाती है या फिर किसी भी वजह से पुलिस आपको बेवजह परेशान करती है जैसे कि आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैंऔर एक पुलिस वाले आपको बीच में रोककर आपसे आप की आरसी और गाड़ी के सभी कागज दिखाने के लिए कहते हैं और आप
सभी चीजों को दिखा दे लेकिन फिर भी वह आपसे बदतमीजी या मारपीट करने लगे या अन्य तरीके से परेशान करने लगे तो तब आप के क्या क्या अधिकार है और आप उन पुलिस वालों की शिकायत कहां और कैसे कर सकते है या फिर आप किसी विषय को लेकर पुलिस स्टेशन में एफ आई आर दर्ज कराना चाहते हैं लेकिन वहां पर आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है तो तब आप के क्या क्या अधिकार है और आप क्या कर सकते हैं आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको यह जानकारी उचित लगे और लगेगी यहहम सभी को जानना बहुत जरूरी है और किसी मजबूर के काम आ सकती है या जरूरतमंद के काम आ सकती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और Gyani Guide को सपोर्ट करें तो आइए जानते हैं क्या है तरीका

दोस्तों यदि आप किसी की f.i.r. कराना चाहते हैं लेकिन पुलिस आपकी एफ आई आर दर्ज नहीं कर रही है तो तब आपको चाहिए कि आप तुरंत एक वकील हायर करें और उसके द्वारा सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत सीधे कोर्ट में अपनी एफ आई आर दर्ज करा सकते हैं

इसके बाद यदि पुलिस आपको बेवजह परेशान कर रही है या आप से मारपीट भी की है तब आपको इसकी शिकायत पुलिस शिकायत प्राधिकरण यानी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी मैं करनी हैसभी राज्यों में जिला स्तर पर भी पुलिस शिकायत प्राधिकरण यानी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई गई है जिसमें आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं यह पुलिस शिकायत प्राधिकरण यानी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी पुलिस से सीधे जवाब मांगते हैं और दूसरा तरीका यह है कि आप सीधे केंद्रीय सतर्कता विभाग में भी इसकी शिकायत कर सकते हैंकेंद्रीय सतर्कता विभाग सभी राज्यों में राज्य स्तर और जिला स्तर पर बनाए गए हैं लेकिन आपको सीधे राज्य स्तर पर ही इसकी शिकायत करनी चाहिए यदि आपसे पुलिस या अन्य किसी विभाग का अधिकारी आप से रिश्वत मांगता है तो आप सीधे उसकी कंप्लेंट anti corruption department मैं करा सकते हैं

चाहे सीआरपीसी की धारा 156 (3) :- धारा 156 (3) सीआरपीसी एक ऐसा हथियार है जिससे आमजन को न्याय प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। साथ ही कम पैसे में परिवादी अपनी बात सीधे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए उसको अपनी पहचान सिद्ध करनी होगी।
दरअसल, शिकायत करने पर पुलिस अगर केस दर्ज नहीं करती है तो कानून में अधिकार है कि लोग सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत निचली अदालत में जा सकते हैं।




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